*”ब्रेकिंग न्यूज़”*
*”लाइव सरगर्मियां न्यूज़ दिनांक 13 फरवरी 2024 लखनऊ”*
परिवहन निगम की ग्रामीण एवं उप नगरीय बस सेवाओं के फेयर स्टॉप में होगी बढ़ोत्तरी।
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर प्रत्येक तीन किमी0 तथा अन्य मार्गों पर प्रत्येक 05 किमी0 की दूरी पर एक फेयर स्टाप बनाया जाय उन्होंने कहा कि स्टाप सड़क पर स्थित गांव के अतिरिक्त सड़क का वह बिन्दु, चौराहा, तिराहा भी हो सकता है जहां से उन गांवों के यात्री बस सेवा पाते हैं सड़क से दूर स्थित ऐसे फेयर स्टाप से निकटवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को सेवा पाने का अवसर सुलभ हो एवं तद्नुसार टिकट निर्गत हो जनपद मुख्यालयों व उच्चतर नगरों के अन्दर दो स्टाप के मध्य की दूरी 03 किमी से अधिक रखी जा सकती है लेकिन 05 किमी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए
परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण, उच्चीकरण होने से तथा सड़कों के किनारे नये-नये गांव निरन्तर अस्तित्व में आने से सड़क किनारे स्थित गांवों, कस्बों में जनसंख्या का घनत्व व आकार बढ़ रहा है साथ ही बसों के फेयर स्टाप में बढ़ोत्तरी की मांग निरन्तर जन-प्रतिनिधियों एवं सम्मानीय नागरिकों के माध्यम से निरन्तर मिल रहे हैं उन्होंने कहा कि नये फेयर स्टाप बनाने में कोई व्यय भी अन्तरवलित नहीं है मांग के अनुरूप फेयर स्टाप न होने से व निगम की सेवा सुलभ न होने से यात्री वैकल्पिक परिवहन माध्यमों का आश्रय लेते हैं जिससे अधिसूचित मार्गों पर अनाधिकृत वाहनों के संचालन में वृद्धि देखी जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के निरन्तर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि प्रत्येक गांव को निगम की बसों से सेवित किया जाय
परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम बसों के स्टाप के सम्बंध में ग्राम्य सेवाएं, शटल स्थानीय सेवाएं, सीमित स्टॉप सेवाएं, एक्सप्रेस सेवाएं, सुपरफास्ट सेवाएं के रूप में वर्गीकृत किया गया है ग्राम्य सेवाएं की बसें मार्ग पर प्रत्येक स्टाप पर रूकेंगी तथा इनकी औसत गति 40 किमी0 प्रति घण्टा निर्धारित की गयी है स्थानीय शटर सेवाएं दो जनपदों की सीमाओं के अन्दर संचालित होंगी ये बस सेवाएं भी प्रत्येक स्टाप पर रूकेंगी तथा इनकी औसत गति 46 किमी0 प्रति घण्टा रखी गयी है सीमित स्टाप वाली बस सेवा अपने पूर्व निर्धारित स्टाप मात्र पर रूकेगी इन सेवाओं की बसें 5000 की जनसंख्या वाले गांव से निम्नतर उपनगरों में नहीं रूकेंगी तथा इसकी औसत गति सीमा 54 किमी0 प्रति घण्टा होगी एक्सप्रेस सेवा का आशय दूतगामी बस सेवा से है जिसके प्रत्येक स्टाप ब्लाक स्तरीय कस्बे या 25 हजार की जनसंख्या वाले कस्बे होंगे तथा इसकी औसत गति सीमा 60 किमी0 प्रति घण्टा निर्धारित होगी एवं सुपरफास्ट सेवा ऐसी दू्रतगामी बस सेवा है जो 35 हजार जनसंख्या वाले उपनगरों पर रूकेगी तथा इसकी औसत गति सीमा 64 किमी0 प्रति घण्टा निर्धारित है
*”लाइव सरगर्मियां न्यूज़ से संवाददाता रवि उपाध्याय की रिपोर्ट”*