दिवाकर शुक्ला
हरदोई | जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सामान्य निर्वाचन 2022 मे निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर मतदाता अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान ओदश, वृद्वावस्था पेंशन, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शरीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सासंदों विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड व उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। मतदाता मतदान हेतु इनमे सेे कोई एक आइडी होना अनिवार्य है।