दिवाकर शुक्ला
हरदोई | जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर ज्यादातर बाल विवाह होने की वजह से बेटियों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना सहनी पड़ती है बाल विवाह के बचाव के लिए समस्त संस्थाओं, महिला समूह, ग्राम प्रधानो एवं आगंनबाडी कार्यकत्रियों, आशाबहुओ, समाज सेविकाओं से अनुरोध है कि बाल विवाह को जनपद में खत्म करने के लिए बच्चो के भविष्य को सवारने के लिए कृपया बाल विवाह रोकथाम के लिए 181, 1098 एवं 112 नम्बर पर कॉल करे या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय में सम्पर्क करें। लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है तो बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह सम्पन्न कराये जाने वाले व्यक्ति जैसे पंड़ित, मौलवी, माता-पिता, दोस्त इत्यादि को दो वर्ष की कड़ी सजा या एक लाख का जुर्माना या दोनो हो सकते है।